रायगढ़ । जिले में बिना प्रशासनिक अनुमति सड़क जाम कर प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है, ग्राम सराईपाली साप्ताहिक बाजार के पास सराईपाली-गेरवानी मुख्य मार्ग पर चक्काजाम करने के मामले में थाना पूंजीपथरा पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों सहित 10 से 15 अन्य लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार 6 मार्च 2026 को ग्राम सराईपाली साप्ताहिक बाजार के पास कुछ ग्रामीणों ने बिना प्रशासनिक अनुमति मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर वाहनों की आवाजाही रोक दी थी, जिससे राहगीरों और कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, चक्काजाम की सूचना मिलते ही एसडीएम घरघोड़ा, थाना प्रभारी तमनार, नायब तहसीलदार तमनार तथा पूंजीपथरा व तमनार पुलिस की टीम मौके पर पहुंची,अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर जाम समाप्त कराया और वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू कराई,इसी दौरान स्थानीय प्लांट के एक बस चालक ने थाना पूंजीपथरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह रायगढ़ से रूपानाधाम स्टील प्लांट सराईपाली के कर्मचारियों को लेकर जा रहा था, बस सराईपाली साप्ताहिक बाजार के पास पहुंची,तो सराईपाली निवासी पंकज प्रधान, ईश्वर किसान, संदीप भोय उर्फ पप्पू और 10–15 अन्य लोगों ने सड़क जाम कर रास्ता रोक दिया, जिससे बस सहित अन्य वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई।

बस चालक की शिकायत पर थाना पूंजीपथरा में अपराध क्रमांक 31/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2) और 191(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है, पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी की बात कही है।

पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नागरिकों को अपनी मांग रखने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन बिना अनुमति धरना, रैली या चक्काजाम कर आमजन को परेशान करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।








