खैरागढ़, केसीजी। खैरागढ़ क्षेत्र में छेड़छाड़ के एक मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है,प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने थाना खैरागढ़ में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर बताया था कि दिनांक 01.10.2024 को दोपहर लगभग 1 बजे वह पानी भरने के लिए बोरिंग गई थी, इसी दौरान आरोपी अमीरलाल सोनवानी ने बेइज्जती करने की नीयत से उसका हाथ एवं बांह पकड़कर आपराधिक बल प्रयोग करते हुए छेड़छाड़ की।

मामले में थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 386/24 अंतर्गत धारा 74 एवं 76 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई,जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया,विवेचना के दौरान समय-सीमा में सुदृढ़ साक्ष्य संकलित किए गए तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को धारा 76 के तहत दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई,केसीजी पुलिस द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्रवाई लगातार जारी है, पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
रिपोर्टर: राशिद जमाल सिद्दीकी










