खैरागढ । थाना खैरागढ़ क्षेत्र के ग्राम हिरावाही में तालाब में डुबोकर की गई हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, यह फैसला माननीय अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी मोहनी कवर द्वारा सुनाया गया।
तालाब में डुबोकर की थी हत्या
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 01 मार्च 2023 की रात करीब 11 बजे तालाब में मछली की रखवाली कर रहे अशोक बर्मन एवं मोहन राय पर आरोपी धनंजय बाग उर्फ भाईजान उर्फ सोनू ने चोरी का आरोप लगाते हुए हमला किया,आरोपी ने अशोक बर्मन को दौड़ाकर तालाब तक ले गया और पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी।

मामले में हुआ अपराध पंजीबद्ध
घटना की रिपोर्ट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 95/2023 के तहत धारा 323 एवं 302 भादवि में मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल के पास से गिरफ्तार किया,पुलिस द्वारा आरोपी के भीगे कपड़े एवं घटना में प्रयुक्त डंडा जब्त किया गया।
न्यायालय ने सुनाई सजा
मामले की सुनवाई के बाद दिनांक 12 फरवरी 2026 को न्यायालय ने आरोपी धनंजय बाग (35 वर्ष), निवासी गांधी नगर पंडरी, रायपुर, को सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹500 व ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया,सजा के बाद आरोपी को जेल वारंट के तहत जेल भेज दिया गया।
पुलिस की सराहनीय कार्रवाई
इस मामले में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई पुलिस द्वारा की गई प्रभावी जांच और मजबूत पैरवी के चलते आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली है।
रिपोर्टर: राशिद जमाल सिद्दीकी










