बलरामपुर। कॉलेज की छात्रा से छेड़खानी एवं अश्लील इशारे करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय रामानुजगंज ने शासकीय महाविद्यालय के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य राम भजन सोनवानी को दोषी ठहराते हुए,एक वर्ष के कारावास एवं 50 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है,मामला 12 अगस्त 2024 का है, जब प्रभारी प्राचार्य द्वारा कॉलेज परिसर में छात्रा के साथ गलत इशारे करते हुए छेड़खानी की गई थी।

इस घटना से आहत होकर पीड़िता ने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया,सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सभी साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामानुजगंज ने मामले को गंभीर मानते हुए कड़ी सजा सुनाई,इस फैसले से शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एक सख्त संदेश गया है,न्यायालय के इस निर्णय का क्षेत्र में स्वागत किया जा रहा है।










