छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2026 से महंगी होगी शराब, नई ड्यूटी दरें लागू

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों को जल्द ही ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। राज्य सरकार द्वारा शराब पर लगने वाली नई ड्यूटी दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएंगी, इस संबंध में जारी अधिसूचना छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।



नई व्यवस्था के तहत देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब पर ड्यूटी टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे आने वाले समय में शराब की कीमतों में इजाफा होना तय माना जा रहा है,खासतौर पर विदेशी शराब पर उसकी कीमत के अनुसार अलग-अलग ड्यूटी दरें तय की गई हैं, यानी जितनी महंगी शराब होगी, उतना ही अधिक टैक्स देना होगा।



सरकार ने केवल शराब ही नहीं, बल्कि बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी नई ड्यूटी दरें लागू करने का निर्णय लिया है, इसका सीधा असर इन उत्पादों की खुदरा कीमतों पर पड़ेगा।



नई आबकारी नीति में सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर निर्धारित की गई है, जिससे उन्हें कुछ राहत मिलने की उम्मीद है,वहीं, आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब शराब की सप्लाई से पहले टैक्स का भुगतान अनिवार्य होगा,इससे कर चोरी पर रोक लगेगी और राजस्व संग्रह में पारदर्शिता बढ़ेगी।



इसके अलावा शराब कंपनियों द्वारा रेट ऑफ सेल प्राइस (RSP) प्रस्तावित किए जाने के बाद खुदरा बाजार में कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, ऐसे में आगामी दिनों में शराब उपभोक्ताओं पर महंगाई का असर साफ दिखाई देगा।