फर्जी तरीके से SIM कार्ड लेने पर लगेगा 50 लाख तक का जुर्माना, जानें टेलीकम्युनिकेशन एक्ट की खास बातें

नईदिल्ली। देश में टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू हो गया है, इस एक्ट के नए नियम 26 जून 2024 से प्रभावी हो गए हैं,नए टेलीकॉम एक्ट में पिछले गई नियमों में संशोधन किए गए हैं,संशोधित टेलीकॉम कानून के तहत अब सरकार आपात स्थिति में किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस या नेटवर्क को कंट्रोल कर सकती है, हालांकि, गजट के मुताबिक केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त पत्रकारों को भेजे गए, मैसेज को खास परिस्थिति में सर्विलांस से बाहर रखा गया है।

एक आदमी कितने सिम कार्ड ले सकता है?
टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में नया बदलाव सिम कार्ड को लेकर भी है,अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम से सिर्फ 9 SIM कार्ड ही रजिस्टर करा सकता है, इससे अधिक सिम कार्ड अपने नाम रजिस्टर कराने पर 50 हजार से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा, वहीं, फर्जी तरीके से सिम कार्ड लेने पर तीन साल की कैद के अलावा 50 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जबकि, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और जम्मू-कश्मीर में कोई व्यक्ति 6 से अधिक सिम कार्ड नहीं ले सकता है।



टेलकॉम कंपनियों के लिए सख्त कदम
बता दें कि नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में सरकार ने स्पैम कॉल्स की समस्या को बेहद गंभीरता से लिया है, सरकार लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए टेलकॉम कंपनियों को सख्त कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं,नए नियम के मुताबिक अब कोई भी टेलीकॉम कंपनी ग्राहकों को प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले यूजर्स का कंसेंट लेगी, इतना ही नहीं, अब यूजर्स की शिकायतों को सुनने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को ऑनालाइन खास व्यवस्था बनानी होगी. ताकि, यूजर्स ऑनलाइन अपनी शिकायत कर सकें।

OTT, WhatsApp और टेलीग्राम नियमों से बाहर
टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में संशोधन के बाद अब OTT प्लेयर्स या ऐप्स पर यह नियम लागू नहीं होगा,बता दें कि WhatsApp और टेलीग्राम को भी टेलीकॉम के नए नियमों से बाहर रखा गया है।

मोबाइल टावर लगाने से लिए सरकार की अनुमति जरूरी
अब कोई भी टेलीकॉम कंपनी जमीन मालिक की सहमति के बिना प्राइवेट प्रॉपर्टी पर मोबाइल टावर या केबल नहीं बिछा सकती है, इसके लिए सरकार से अनुमति देनी होगी।