खैरागढ़- छुईखदान-गंडई।अपराध क० 21/2023 धारा 379 भादवि० एवम् लोक संपत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम 1984 धारा 03नाम आरोपी आशीष उर्फ सूरज सिंह राजपूत पिता राजेंद्र सिंह राजपूत उम्र 37 वर्ष साकिन ग्राम जंगलपुर घाट थाना मोहगांव जिला की लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर यात्री प्रतीक्षालय में लगे स्टील के ग्रील (रेलिंग) को चोरी करने वाला आरोपी चंद घंटों में गिरफ्तार
जप्त मशरूका = स्टील का रेलिंग कीमती लगभग 20000/ ₹.
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है ,प्रार्थी अघनुराम भुआर्य सचिव ग्राम पंचायत जंगलपुरघाट विकासखंड छुईखदान जिला केसीजी थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम पंचायत जंगलपुरघाट में यात्रीयो के ठहरने हेतु शासकीय मद से यात्री प्रतिक्षालय का निर्माण कराया गया है ।
उक्त यात्री प्रतिक्षालय में लगे स्टील के रेलिंग (ग्रील) को तोड़कर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर ले गया है अज्ञात व्यक्ति द्वारा लोक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाकर स्टील के रेलिंग को चोरी किया गया है। प्रार्थी कि लिखित रिपार्ट पर अपराध धारा 379 भादवि० एवं लोक संपत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम 1984 की धारा 03 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

प्रकरण में चोरी गए संपत्ति एवम् अज्ञात आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हेतु पुलिस अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय केसीजी एवं श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गण्डई प्रशांत खाण्डे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मेहगांव निरी धर्मेंद्र वैष्णव के नेतृत्व में टीम तैयार कर अज्ञात आरोपी का पतासाजी किया गया पतासाजी दौरान संदेही आशीष उर्फ सूरज सिंह राजपूत पिता राजेंद्र सिंह राजपूत उम्र 37 वर्ष साकिन ग्राम जंगलपुर घाट थाना मोहगांव जिला केसीजी (छ0ग०) को हिरासत में लेकर बारीकी से पूछताछ किया गया।
पूछताछ पर आरोपी द्वारा अपना जूर्म स्वीकार किया गया तथा चोरी की संपत्ति को अपने घर में छुपाकर रखना बताने से आरोपी आशीष उर्फ सूरज सिंह के कब्जे से 05 नग सटील का ग्रील रेलिंग कीमती करीब 20000 रु० को जप्त किया गया,आरोपी द्वारा सार्वजनिक स्थान यात्री प्रतिक्षालय जो कि एक सार्वजनिक लोक संपत्ति है जिसे क्षति कारित कर यात्री प्रतिक्षालय में लगे स्टील के ग्रील को चोरी किया गया आरोपी आशीष उर्फ सूरज सिंह राजपूत पिता राजेंद्र सिंह राजपूत उम्र 37 वर्ष साकिन ग्राम जंगलपुर घाट थाना मोहगांव जिला केसीजी (छ0ग०)गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया ।उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मोहगांव निरी0 धर्मेंद्र वैष्णव, प्रधान आर रंजीत तिर्की, सुरेश चंद्रवंशी, आर. भीखम ओगरे, लोकेश ठाकुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
रिपोर्टर राशीद जमाल सिद्धिकी










