खैरागढ़ । प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था ।

पुलिस अधीक्षक खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देशन एवम पुलिस अनुविभागीय अधिकारी लालचंद मोहले के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल शर्मा के नेतृत्व में अपहृत बालिका के पता तलास हेतु मुखबिर लगाकर लगातार प्रयास कर प्राप्त सूचना के आधार पर टीम तैयार कर अपहृत बालिका एवम आरोपी का सरगर्मी से पता तलाश की जा रही थी ।

टीम के द्वारा प्रकरण के हर पहलुओ का बारीकी से विश्लेषण कर अपहरणकर्ता आरोपी निलेश कुमार अहीरवार के कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया विधिवत पूछताछ पर अपहृत नाबालिक बालिका के साथ आरोपी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर अपहरण कर लगातार शारीरिक संबंध बनाये जाने स्वीकार करने पर प्रकरण में धारा 366 (क), 376, (2)(ढ), 376 (3) भादवि, 4, 6 पाक्सो एक्ट जोडा गया एवं आरोपी को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है,उक्त कार्यवाही में सउनि के के राय, तेजान सिंह ध्रुव सुरेश खुटे, आशिष चंद्रवंशी, हेमंत साहू, वेद प्रकाश चंद्रवंशी का सराहनीय भूमिका रहा।
रिपोटर राशीद जमाल सिद्दीकी–










