छुईखदान । नाबलिक लड़की उम्र 16 वर्ष को प्रार्थी के घर से कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है कि रिर्पोट पर थाना छुईखदान में अपराध धारा 363 भा. द. स. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था जिसके संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा . जिला केसीजी एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ श्री लालचंद मोहले के द्वारा मामला नाबालिग बालिका से संबंधित संवेदनशील मामला होने से विवेचना हेतु महत्तवपूर्ण दिशा निर्देश देकर नाबालिक बालिका को शीघ्र बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया था

अपराध क्रमांक 181/23 धारा 363, 366क, 376,376(2) ढ भा.द.स. धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट
नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी पुलिस गिरफ्त में
आरोपी सुनील वर्मा को गिफ्तार कर भेजा गया जेल
जिसके परिपालन में वरिष्ट अधिकारी के मार्गदर्शन में मुखबिर सूचना पर दिनांक 11/7/23 को अवयस्क पीड़िता को सुनील वर्मा के पास से बरामद किया गया है, पश्चात बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से बयान कराया गया अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि होने पर मामले में धारा 366क, 376,376(2) (ढ ) भा.द.स. धारा 4, ,6 पॉक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी सुनील वर्मा पिता सुरेश वर्मा उम्र 19 वर्ष निवासी अमलीडीह कला थाना छुईखदान जिला केसीजी छ.ग. के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से आज दिनांक 12/07/23 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया, सम्पूर्ण कार्यवाही में निरी जितेन्द्र बंजारे थाना प्रभारी और स्टॉप सरहानीय कार्य रहा










