9 लाख 50 हजार की ठगी करने वाला आरोपी नागपुर से गिरफ्तार…..

खैरागढ़ । थाना खैरागढ़ ने कार्यवाही कर 9 लाख 50 हजार रूपयें की ठगी करने वाले आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार करने में मिली सफलता। गया सलाखों के पीछे
एंकर भरोसे का फायदा उठाकर लोन दिलाने के नाम पर धोखाधडी किया,आरोपीं को गिरफ्तार माननीय न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक समय को प्रार्थी गौस मोहम्मद बेग पिता स्व0 रहमत बेग उम्र 62 वर्ष साकिन ग्राम पांडादाह थाना खैरागढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराया की अनिल ठाकुर पिता श्विनाथ सिंह साकिन बिल्डींग नं. ए-1/2 पांचवी मंजिल, निर्मल नगरी कलोनी, नंदनवन, नागपुर शहर महाराष्ट्र निवासी द्वारा 40-50 लाख रूपये का लोन तत्काल स्वीकृति कराने का अश्वासन देकर उक्त आरोपी अनिल ठाकुर द्वारा नियमो का हवाला देकर बोला की 40-50 लाख की लोन स्वीकृति पश्चात मात्र 20 लाख रूपये पटाना पडेगा।

बिना ब्याज के और यह भी कहा की लोन स्वीकृति पश्चात 10 लाख रूपये बतौर सेवा शुल्क देना होगा फोन नंबर मांगा कुछ दिन बाद आरोपी प्रार्थी के भतीजे अब्दुल सलाम के साथ प्रार्थी के गृह ग्राम पाण्डादाह में आकर मिला और आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक, व आवश्यक दस्तावेज मांगा और कुछ दस्तावेजो में हस्ताक्षर करवाया और पैसे की मांग की गवाह में आवेदन ने अपने भतिजे से हस्ताक्षर करवाया ।

और सरपंच पति संजय यदु पिता स्व0 अर्जुन यदु से समक्ष आरोपी को 70 हजार रूपये नगदी दिये इसी प्रकार 6-7 बार में संजय यदु के समक्ष 04 लाख रूपये दिये आरोपी द्वारा आज कल करते हुए बार बार लोने स्वीकृति का अश्वासन देते रहें जिससे प्रार्थी ने और पैसा की व्यवस्था नही हो पायेगा कहकर दिये गये 05 लाख को वापस करने बोला तो आरेापी अपने अधिकारी गिरीश सुब्रमनियम का नाम लेते हुए पैसे अधिकारी को दे दिया हूॅ।

पैसे का व्यवस्था करो कुछ ही दिनों में आपका लोन पास हो जायेगा कहने पर प्रार्थी द्वारा उधार लेकर आरोपी को 03 लाख रूपये दिया आरोपी द्वारा पूनः 10 मार्च 2022 को फोन कर पैसे की मांग करने पर प्रार्थी द्वारा अपने पुत्र जुबेर बेग के एचडीएफसी खैरागढ़ से पीएनबी बैंक नागपुर खाता क्र0 4608008500004344 में पैसा ट्रान्सफर कराया इस तरह कुल 9.50 लाख रूपये का ठगी करने की रिपोर्ट पर उक्त आरोपी द्वारा धारा 420 भादवि0 के तहत अपराध सबुत पाये जाने से आरोपी अनिल ठाकुर के विरूद्ध थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 214/23 धारा 420 भादवि0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारीयों को अवगत कराया गया।

बाद पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देशन में तथा मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी खैरागढ़ राजेश देवदास के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया। जो आरोपी को नागपुर महाराष्ट्र में दबिश देकर मौके पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही करते हुए आरोपी अनिल ठाकुर पिता श्विनाथ सिंह साकिन बिल्डींग नं. ए-1/2 पांचवी मंजिल, निर्मल नगरी कलोनी, नंदनवन, नागपुर शहर महाराष्ट्र को हिरासत में लिया गया।

बाद आरोपी से कड़ाई से पुछताछ करने पर अपना जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश पर ज्यूडिसियल रिमांड पर भेजा गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना खैरागढ़ स्टाप बिरेन्द्र चन्द्राकर, सियाराम धु्रर्वे, अजय सिदार, लक्ष्मण साहू की अहम भूमिका रही है।

रिपोर्ट राशिद जमाल सिद्दीकी