खैरागढ़ पुलिस द्वारा मात्रा से अधिक अवैध गांजा विक्रय करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही में मिली सफलता….

खैरागढ़ । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिला केसीजी पुलिस द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान नशा मुक्त जिला केसीजी के तहत नरकोटिक्स, ड्रक्स एवं अवैध नशा के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के अनुक्रम मुखबीर थाना खैरागढ़ में सूचना मिली।

कि अम्बेडकर चैक वार्ड नं. 18 खैरागढ़ पर आरोपी धनेश्वर दास उर्फ दादू मानिकपुर पिता ईश्वर दास मानिकपुरी साकिन अम्बेडकर चैक चार्ड नं. 18 खैरागढ़ थाना खैरागढ़ जिला केसीजी के द्वारा गांजा रखकर बिक्री करने करने की सूचना प्राप्त होने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारीयों को अवगत कराया गया ।

चलाये जा रहे नशा मुक्त अभियान के तहत अवैध गांजा पर थाना खैरागढ़ की कार्यवाही।
थाना खैरागढ़ पुलिस द्वारा मात्रा से अधिक अवैध गांजा विक्रय करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही में मिली सफलता।
मादक पदार्थ गांजा के बिक्री करने वाले आरोपी निगरानी बदमाश को किया गया गिरफ्तार।
आरोपी के कब्जे से 01किलो 900 ग्राम गांजा, किमती 19,000/- रू, एवं एक नग मोबाईल को किया गया जप्त।

बाद पुलिस अधीक्षक जिला केसीजी अंकिता शर्मा (आईपीएस.), एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देशन में तथा पुुुुुुुलिस अनुविभागीय अधिकारी लालचंद मोहले के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी खैरागढ़ राजेश देवदास एवं सायबल सेल के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया। जो मौके पर दबिश देकर मौके पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही करते हुए

आरोपी धनेश्वर दास उर्फ दादू मानिकपुर पिता ईश्वर दास मानिकपुरी साकिन अम्बेडकर चैक चार्ड नं. 18 खैरागढ़ थाना खैरागढ़ जिला केसीजी के द्वारा अपने मकान अंदर रखे दिवान पलंग के अंदर एक विमल लिखा हुआ थैला में गंजा जैसे मादक पदार्थ मिला जिसे गवाहो द्वारा रगड़कर चख कर गांजा मादक पदार्थ का होना बताये।

गांजामादक पदार्थ मात्रा 1 किलो 900 ग्राम कीमती 19000/- को आरोपी धनेश्वर दास उर्फ दादू मानिकपुर पिता ईश्वर दास मानिकपुरी साकिन अम्बेडकर चैक चार्ड नं. 18 खैरागढ़ थाना खैरागढ़ जिला केसीजी के कब्जे से जप्त कर बरामद मादक पदार्थ गांजा के बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने बोलने पर कोई वैधानिक दस्तावेज नही होना लिखित में दिये तथा आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया। बाद आरोपी को कड़ाई से पुछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया गया कि थाना खैरागढ मे अपराध क्रमांक 223/23 धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया आरोपी को बाद गिरफ्तारी के माननीय न्यायालय के पेश की जाती है।

उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना खैरागढ़ स्टाप सउनि0 शंकर कारूनिक आर0 156 प्रदीप यादव आर0 1257 शिवलाल वर्मा आरा0 821 लक्ष्मण साहू म0आर0 1080 राधिका साहू एवं सायबर प्रभारी सउनि0 टैलेश सिंह आर0 1357 चन्द्रविजय सिंह आर0 1581 त्रिभुवन यदु आर0 355 शिशुपाल साहू आर0 832 कमलकांत साहू आर0 1154 सत्यनारायण साहू की अहम भूमिका रही है।

रिपोर्ट राशिद जमाल सिद्दीकी