गंडई । अमरसिंग साहू पिता केजउ राम साहू निवासी ग्राम हनईबन थाना हाजिर आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2016 से 2021 तक अनाज व्यापारी सुराना टेडर्स संचालक विजय सुराना एवं मयंक सुराना के पास चना एवं धान बिक्री किया था जिसका बिक्री रकम 1103600 रू. को आरोपी पिता पुत्र व्यापारी द्वारा प्रार्थी को झांसे में रखकर छल पूर्वक बिक्री रकम को आज दिनांक तक नही दिये है

कृषक के साथ फसल बिक्री के नाम पर किये थे 11,36,000 रू. की धोखाधडी
और मांग करने पर टालमटोल आनाकानी कर रहे है कि रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्र. 94/23 धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया प्रकरण के पीड़ित कृषक को त्वरित न्याय दिलाने हेतु संवेदनशील पुलिस अधीक्षक खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देशन पर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रशांत खाण्डे के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी गंडई निरीक्षक अनिल शर्मा के नेतृत्व में थाना गंडई पुलिस द्वारा प्रकरण मे त्वरित विवेचना कर
आरोपीयो को गिरफतार कर भेजा गया ज्यूडिशियल रिमांड पर
आवश्यक साक्ष्य संकलित कर प्रकरण के फरार आरोपीगण पिता पुत्र दोनो को आज मुखबिर की सूचना पर तत्काल टीम तैयार कर आरोपीगण के मिलने के संम्भावित स्थान पर दबिश देकर आरोपी (01) विजय उर्फ देवेन्द्र सुराना पिता पन्नालाल जी सुराना उम्र 62 साल (02) मयंक सुराना पिता विजय सुराना उम्र 34 साल दोनो निवासी वार्ड क्र. 06 कैलाश नगर पंडरिया गंडई को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोपीगणों को उसके मौलिक अधिकार से अवगत कराकर विधिवत् गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक बिलकीश बेगम, प्र0आर0 सुन्दरूराम चन्द्रवंशी, आरक्षक ईश्वर मरकाम, भुपेन्द्र कौशिक का सराहनीय योगदान रहा है।
रिपोर्ट राशिद जमाल सिद्दीकी










