अवैध शराब की बिक्री करने एवं सट्टा खेलाने वाले आरोपी पुलिस के गिरफ्त


खैरागढ़ । प्रकरण मे गिरप्तार आरोपी को न्यायालय के आदेश पर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजी गयी।
पुलिस अधीक्षक महोदय जिला केसीजी अंकिता शर्मा (आईपीएस.), एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देशन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी लालचंद मोहले के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश देवदास के हमराह पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही की गई।

रेड कार्यवाही कर आरोपियों के कब्जे से 09 लीटर अवैध शराब कीमती 4000/-रूपयें एवं सट्टा पट्टी व नगदी 7150/- जप्त


आज मुखबीर की सूचना पर कि ईतवारी बाजार के पास खैरागढ़ में अवैध रूप से अपने आलू प्याज गुमटी में कोरा कागज पर अंको के सामने पैसा लगाकर सट्टा नामक हार जीत का खेल खेला रहा है कि सूचना पर थाना खैरागढ़ पुलिस टीम मौके पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही कर आरोपी मानिक लाल आडिले पिता भुरूराम आडिले साकिन मडौदा थाना खैरागढ़ जिला केसीजी (छ0ग0) को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से एक नग मोबाईल एवं नगदी सट्टा पट्टी एवं नगदी रकम 6,150/- जप्त कर पुछतात करने पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए

धनी साहू पिता दशरू साहू साकिन मडौदा थाना खैरागढ़ जिला केसीजी द्वारा बोलने पर एवं उसी को सट्टा पट्टी देना बताये आरोपी धनी साहू के कब्जे से 01 नग स्तेमाली मोबाईल एवं नगदी 1000/- रूपये जप्त कर

अवैध शराब बिक्री करने वालो कोचियो पर पुलिस की लगातार कार्यवाही

कुल जुमला 02 नग मोबाईल एवं 7150/- जप्त कर आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 06 छ0ग0 जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 एवं धारा 109 द.प्र.स. के अपराध घटित पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 197/23 धारा 06 छ0ग0 जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 एवं धारा 109 द.प्र.स.क कायम कर विवेचना में लिया गया है। उक्त आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश पर ज्युडिशियर रिमांड पर भेजी गयी है।

प्रकरण क्रमांक – पुलिस पार्टी को मुखबीर से सूचना धनसाय सिंह गौतम पिता स्व0 बृजभुषण गौतम साकिन सण्डी थाना खैरागढ़ जिला केसीजी (छ0ग0) जो बाजार अतरिया रोड अछोली बोरी मोड़ के पास अवैध रूप से अधिक मात्रा शराब की बिक्री हेतु परिवहन कर रहा है

कि सूचना पर थाना खैरागढ़ पुलिस द्धारा बाजार अतरिया रोड़ में घेरा बंदी कर आरोपी के कब्जे से एक पीठू बेग में 50 पौवा देशी प्लेन शराब जुमला 09 लीटर कीमती देशी शराब कीमती 1200 रुपये एवं बिक्री रकम 240 रुपये जप्त कर आरोपी को हिरासत मे 4000/- को जप्त कर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र0 199/23 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम किया गया। विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश पर ज्युडिशियर रिमांड पर भेजी गयी है।

रिपोर्ट राशिद जमाल सिद्दीकी