छुईखखन । प्रार्थीया उम्र 22 वर्ष ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि विगत रात्रि करीब 09/30 बजे शुभम चंद्राकर ने घर अंदर जबरदस्ती घुसकर प्रार्थिया को बात नही करती हो किसी और लड़के से बात करती हो कहकर बुरी नियत से हाथ बाह को पकड़कर एवं सीना को छूकर छेड़खानी किया है

आरोपी शुभम चंद्राकर को भेजा गया न्यायिक हिरासत में जेल ।

प्रार्थीया को खींच कर कमरे से आंगन में लाया बीच बचाव करने आई उसकी माँ को भी धक्का देकर गिरा दिया जिससे कोहनी में चोट आई है थाना में रिपोर्ट लिखाओगे तो जान से मारने की धमकी देकर माँ बहन की गंदी गंदी गाली दिया है इसके पूर्व में भी शुभम ने काम करने जाते आते समय पीछा कर बात करने के लिए परेशान किया है

कि प्रार्थीया की रिपोर्ट पर थाना छुईखदान में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है विवेचना के संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा. पु. से.) जिला के0सी0जी0 एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया नेहा पाण्डे (रा. पु. से.) तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले (रा. पु. से.) के द्वारा मामला महिला से संबंधित संवेदनशील होने से मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार करने दिशा निर्देश दिया गया था

छुईखदान पुलिस की त्वरित कार्यवाही।अपराध क्रमांक- 118/2023 धारा 452 ,354 , 354 (क), 354 (घ) , 509, 294, 323, 506 भा.द.स.।

जिस पर विवेचना दौरान प्रार्थिया का महिला पुलिस अधिकारी से बयान कराया गया एवं गवाहों के बयान दर्ज किया जाकर विवेचना संबंधित अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए आरोपी शुभम चंद्राकर को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया आरोपी के द्वारा अपना जुर्म करना स्वीकार किया है आरोपी शुभम चंद्राकर पिता सुरेश चंद्राकर उम्र 23 वर्ष निवासी छुईखदान थाना छुईखदान जिला केसीजी के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से आज दिनांक 23.04.2023 को 15/10 बजे 04 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया ।


उक्त कार्यवाही मे उप निरी. प्रियंका पैंकरा , सउनि मुरली सिंह बघेल,आर. हेमनाथ योगी, आर.देवलाल ध्रुव,आर बलराम ,आर. मुनेन्द्र ठाकुर का योगदान रहा।
रिपोर्ट राशिद जमाल सिद्दीकी










