खैरागढ़ । प्रकरण मे गिरप्तार आरोपी को माननीय न्यायालय के आदेश पर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजी गयी।
पुलिस अधीक्षक महोदय जिला केसीजी अंकिता शर्मा (आईपीएस.), एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देशन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी लालचंद मोहले के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश देवदास के नेतृत्व में क्षेत्र मे अवैध शराब कोचियो के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही करते हुये
अवैध शराब बिक्री करने की जरिये मुखबीर की सूचना मिला की अम्बेडकर वार्ड में अपने घर के सामने वार्ड नं़ 18 खैरागढ़ के पास अधिक मात्रा अवैध रूप से देशी शराब रखकर बिक्री हेतु रखा है कि सूचना पर थाना खैरागढ़ एक टीम बनाकर रवाना किया गया।ं मौके पर जाकर घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही कर रंगे हाथो पकड़ा गया नाम पता पुछने पर अपना नाम संतोष चंद्राकर पिता चिंताराम चंद्राकर उम्र 25 वर्ष साकिन वार्ड नं. 18 बस स्टेण्ड के पीछे खैरागढ़ थाना खैरागढ़ जिला केसीजी छ0ग0 का होना बताये।

आरोपी के पास से कुल 33 पौवा देशी प्लेन शराब कीमती 5.940 एमएल किमती 2,640/- को जप्त कर आरोपी को हिरासत मे लेकर शराब रखने के संबंध मे वैध लायसेंस की मांग की गई जिसे आरोपी ने किसी प्रकार का वैध लायसेंस न होना लिखकर देने पर आरोपी का कृृत्य आबकारी एक्ट का पाये जाने पर थाना खैरागढ़ में धारा 34(2) आबकारी एक्ट तहत अपराध 187/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश पर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही मे थाना खैरागढ़ स्टाफ उनि0 शक्ति सिंह, प्र0आर0 492 गिरीश कुमार निषाद आर0 660 डुलेश्वर साहू , आर0 821 लक्ष्मण साहू, आर 1657 मणिशंकर वर्मा म0आर0 1080 रधिका साहू की अहम भूमिका रही है। देखा जाए तो गंडई थाने मैं राजेश देवदास जी थाना प्रभारी रहे शक्ति सिंह भी गंडई थाने में थे लगातार सट्टा जुआ शराब अवैध कारोबार करने वालों पर लगातार कार्रवाई करते थे अब खैरागढ़ में में है तो लगातार अवैध कारोबार करने वालो को नहीं बख्शेंगे इनकी नजर से गलत कार्य करने वाले नहीं बच सकते
रिर्पोट जमाल सिद्दीकी










