पुलिस अधीक्षक की तत्परता से मवेशियों को कल्त खाना ले जाने वाले आरोपी पुलिस के गिरफ्त में….!!

रिपोर्ट राशिद जमाल सिद्दीकी




14 नग मवेशियों को कत्ल खाना ले जाने वाले 04 आरोपियां को थाना खैरागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार।


आरोपियों के विरूद्ध पशु कु्ररता एक्ट के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है।


खैरागढ़ । पुलिस अधीक्षक महोदय जिला केसीजी सुश्री अंकिता शर्मा (आईपीएस.), एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देशन में तथा श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी लालचंद मोहले के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश देवदास के नेतृत्व में दिनांक 23.03.2023 को मुखबीर से सूचना मिला की भोरमपूर बेन्द्रीडीह नहर नाली खार छ0ग0 राज्य से महाराष्ट्र राज्य कत्ल खाना ले जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुुुुए गवाहो को साथ लेकर मौके पर घेरा बंदी किया गया।

कुछ देर बाद चार व्यक्ति द्वारा पैदल बिना चारा पानी के कमजोर असहाय मवेशियों को लाठी डण्डा से मारते पीटते ले जा रहा था हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपना नाम 1.चन्दा खान पिता बहादुर खान उम्र 48 वर्ष सा0 टिमकीटोला थाना बहेला जिला बालाघाट(म.प्र.), 2.राजू वर्मा पिता स्व0 करण वर्मा उम्र उम्र 35 वर्ष सा0 बैगाटोला थाना गातापार जिला केसीजी छ0ग0, 3.धमेन्द्र कोसरे पिता खेमलाल कोसरे उम्र 19 वर्ष साकिन रगरा थाना छुईखदान जिला केसीजी छ0ग0, 4.रामाधार पारधी पिता टेहलू पारधी उम्र 50 वर्ष साकिन बैगाटोला थाना गातापार जिला केसीजी छ0ग0 का होना बताया तथा 14 नग मवेशियों को कीमती लगभग 30,000/- एवं लाठी, डण्डा को जप्त कर मवेशियो के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग की गई जिसे आरोपियो ने किसी प्रकार का वैध दस्तावेज न होना लिखकर दिया तथा कड़ाई से पूछताछ करने पर 14 नग मवेशियों को भरी दोपहरी में शुमशान रास्ते का फायदा उठाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य से दीगर राज्य महाराष्ट्र के कत्लखाने ले जाना बताते हुए अपना स्वीकार किया।

उक्त् आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर उक्त आरोपियों 1.चन्दा खान पिता बहादुर खान उम्र 48 वर्ष सा0 टिमकीटोला थाना बहेला जिला बालाघाट(म.प्र.), 2.राजू वर्मा पिता स्व0 करण वर्मा उम्र उम्र 35 वर्ष सा0 बैगाटोला थाना गातापार जिला केसीजी छ0ग0, 3.धमेन्द्र कोसरे पिता खेमलाल कोसरे उम्र 19 वर्ष साकिन रगरा थाना छुईखदान जिला केसीजी छ0ग0, 4.रामाधार पारधी पिता टेहलू पारधी उम्र 50 वर्ष साकिन बैगाटोला थाना गातापार जिला केसीजी छ0ग0 के विरूद्ध अपराध क्रमांक 134/2023 धारा 4,6,10 पशु कृषक परीरक्षण अधिनियम 11(क) पशु क्रुरता अधिनिय पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है

जो माननीय न्यायालय पेश की जायेगी। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना खैरागढ़ स्टाप सउनि0 प्रकाश सोनी प्र0आर0 492 गिरीश निषाद, 716 समुंद मंडावी, आर0 लक्ष्मण श्रीवास्तव अहम भूमिका रही है।